Haryana: हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसान जिनके नाम कृषि भूमि है (PPP ID के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि हो) से 45 HP एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों पर ₹3.00 लाख प्रति इकाई अनुदान प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते ( मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत) में सीधे जमा की जाएगी
नियम एवं शर्तें
लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
लाभार्थी ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो।
लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।
लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। भूमि परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है।









