चंडीगढ़: हरियाणा ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शहरी इलाकों में 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे से अधिक बिजली नहीं कटनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय से ज्यादा बिजली कटने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर अधीक्षण अभियंता (एसई), के खिलाफ सख्त कारर्वाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निलंबन तक की कारर्वाई भी की जा सकती है।
तकनीकी खराबी का तुरंत हो समाधान
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मरों के तुरंत बदलाव और मरम्मत कार्यों को लेकर भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस स्टाफ के पास सभी जरूरी उपकरण, सुरक्षा साधन और ट्रांसफार्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान किया जा सके।
सब-स्टेशन को संभावित जलस्तर से 2 फुट ऊंचाई पर बनवाए
ऊर्जा मंत्री विज ने कहा कि जल जमाव वाली जगहों से बचना संभव न हो तो सब-स्टेशन को संभावित जलस्तर से कम से कम दो फुट ऊंचाई पर बनाया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है।









