Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत अब 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension News
मिली जानकारी के अनुसार, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension News
इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी मिलेगी पेंशन
लोकोमोटर विकलांगता
कुष्ठ रोगी
सेरेब्रल पाल्सी
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
अंधापन
कम दृष्टि
सुनने की अक्षमता
भाषा विकलांगता
बौद्धिक विकलांगता
विशिष्ट सीखने की विकलांगता
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
मानसिक बीमारी
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस रोग
स्किल सेल रोग
शारीरिक अपंगता
हीमोफीलिया
थैलेसीमिया
एसिड अटैक पीड़ित
बौना










