Haryana: हरियाणा में इन कक्षाओं में दाखिले को लेकर बड़ा बदलाव, जाने नए नियम ?

Published On: January 20, 2026
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Big change regarding admission in these classes

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले बच्चों की आयु सीमा नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार क्लास 1 में जाने के लिए बच्चों की उम्र अब कम से कम 6 साल होनी चाहिए।

जानकारी के मुताबिक, यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के हिसाब से है। गुड़गांव के स्कूलों में भी अब इस नियम के तहत ही स्कूल में दाखिले होंगे। Haryana News

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मिली जानकारी के अनुसार, दिविशा यादव बनाम हरियाणा राज्य के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार अपने मैनुअल को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के साथ अलाइन नहीं कर रहा है। उसे इसे अपडेट करना होगा। अब जो बच्चे उम्र की लिमिट पूरी नहीं करते हैं, उन्हें प्री-प्राइमरी क्लास में रखा जाएगा और छह साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें क्लास 1 में शामिल किया जाएगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं। बता दें कि अभी तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल समेत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्लास 1 के लिए छह साल की न्यूनतम आयु का नियम लागू नहीं किया है। Haryana News

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मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी इस नियमों को लागू कर दिया है। दिल्ली में 2026 से सभी स्कूलों में क्लास 1 में केवल उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा जिनकी आयु कम से कम छह साल होगी। जानकारी के मुताबिक, वहीं गोवा स्कूल एजुकेशन बिल, 2026 के तहत गोवा में एंट्री की उम्र ऑफिशियली छह साल कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार ने भी छह साल की उम्र लागू कर दी है।

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