Haryana: हरियाणा सरकार दे रही इन लोगों को पूरे 5 लाख रुपये, ऐसे करें आवेदन ?

Published On: January 16, 2026
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Haryana government is giving these people

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और सहायता को प्राथमिकता देते हुए “दयालु-2 योजना” चलाई जा रही है, जिसके तहत किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक के परिजनों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा संचालित की जा रही है। Dayalu-2 Scheme

DC अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दयालु-2 स्कीम के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता डीसी स्वयं करते हैं। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा, तीनों एसडीएम, आरटीए सचिव, सीएमओ के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी डॉ. देवीदास सदस्य सचिव हैं।

किसे मिलेगी कितनी सहायता? Dayalu-2 Scheme

दुर्घटना, सड़क हादसे, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से घायल या मृतक व्यक्ति को आयु के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी—

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12 वर्ष तक: 1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष तक: 2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष तक: 3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष तक: 5 लाख रुपये
45 वर्ष से ऊपर: 3 लाख रुपये

डीसी ने बताया कि यदि दुर्घटना में 70% या इससे कम विकलांगता होती है तो यही सहायता राशि लागू होगी। Dayalu-2 Scheme

कुत्ते के काटने और मामूली चोट पर भी मिलेगा मुआवज़ा

एक दांत के निशान पर: 10,000 रुपए
दो दांत के निशान पर: 20,000 रुपए
मामूली चोट पर: 10,000 रुपए तक

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कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक ? Dayalu-2 Scheme

दुर्घटना की FIR/DDR कॉपी
सीएमओ रिपोर्ट
मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवश्यकता होने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है।

कैसे करें आवेदन? Dayalu-2 Scheme

इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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