Haryana News: अनाथ या असहाय बच्चे की परवरिश के लिए मिलेगी प्रतिमाह चार हजार रुपये की सहायता

Published On: February 12, 2026
Follow Us

सिरसा, 12 फरवरी।
बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित ‘फोस्टर केयर’ स्कीम एक ऐसी योजना है, जिसमें किसी बच्चे को अस्थायी रूप से ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है जो उसके माता-पिता या रिश्तेदार नहीं होते। फोस्टर केयर स्कीम अनाथ, बेसहारा या परिवार से बिछड़े बच्चों को एक सुरक्षित, अस्थायी और पारिवारिक माहौल प्रदान करती है और संबंधित व्यक्ति परिवार बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित अवधि तक बच्चे की देखभाल और उचित पालन-पोषण करता है। इस योजना के तहत परिवार को बच्चे की देखभाल हेतु 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के वे बच्चे शामिल किए जाते हैं, जो दो वर्ष से अधिक समय से बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं और जिन्हें कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा वे बच्चे भी फोस्टर केयर में रखे जा सकते हैं, जिनके माता-पिता असाध्य बीमारी के कारण उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं और जिन्होंने बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में बच्चे को फोस्टर केयर में रखने का अनुरोध किया है।

Good news for traders in Haryana
Haryana: हरियाणा में व्यापारियों के लिए खुशखबरी, अब सरकार देगी 20 लाख तक की सहायता राशि

ये बच्चे भी आते हैं योजना के दायरे में
जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) अधिनियम के तहत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे भी इस योजना के दायरे में आते हैं। इनमें अनाथ या बेसहारा बच्चे, प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह या तस्करी के शिकार बच्चे, एचआईवी/एड्स प्रभावित बच्चे, दिव्यांग बच्चे, लापता या घर से भागे हुए बच्चे, बाल भिखारी या सडक़ पर रहने वाले बच्चे तथा विधि का उल्लंघन करने वाले वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है।

मूलभूत जरूरतें पूरी करने में है सक्षम
यदि कोई बच्चा लगातार दो वर्षों तक बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार फोस्टर केयर परिवार में रहता है और अभिभावक तथा बच्चा दोनों सहमत हों, तो उसे कानूनी रूप से गोद भी लिया जा सकता है।

LPG cylinders will now be available in Haryana
Haryana: अब हरियाणा में 25 दिन बाद मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, सरकार ने लगाई पाबंदी

जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने बताया कि फोस्टर केयर अभिभावक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। साथ ही अभिभावक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिरसा से संपर्क कमरा नंबर 308, तीसरी मंजिल, वाणिज्य भवन, लघु सचिवालय, सिरसा या दूरभाष नंबर 01666-298191 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

Heavy rain warning in these states of the country
Aaj Ka Mousam: देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी! देखें आज का मौसम पूर्वानुमान

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment