Haryana: हरियाणा सरकार सरकार इन छात्रों को देगी 12000 रुपये, ऐसे मिलेगा लाभ

Published On: January 20, 2026
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The government will give Rs 12,000 to these students

Haryana: हरियाणा के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार की मेधावी छात्रवृत्ति योजना छात्रों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (एसइडब्ल्यूए) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्गों के मेधावी छात्र / छात्राओं को निरंतर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

इस योजना के पात्र विद्यार्थी https://saralharyana.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब तक जिला के 4994 पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में तीन करोड़ 99 लाख 97 हजार रुपये की राशि डाली जा चुकी है।

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योजना के तहत अनुसूचित एवं विमुक्त जाति, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु व टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और स्नातक कक्षा के छात्र व छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्ग (ए व बी) एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं केवल 10वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से 10 कक्षा पास अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्र-छात्राएं, उनके 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग-बी व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

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इसके अलावा 12वीं के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक के अनुसूचित जाति के ग्रामीण विद्यार्थियों के 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को आठ हजार रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी की श्रेणी और उनकी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है।

जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मूल दस्तावेज स्कैन करके सरल हरियाणा की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, जिसमें आवेदक की 10वीं व 12वीं तथा अन्य कक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रति, रिहायशी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 4 लाख से कम), बैंक पासबुक, शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले बारे प्रमाण पत्र / आई कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र शामिल है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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