Haryana : हरियाणा सरकार ने कैडर परिवर्तन नीति के तहत जिला कैडर शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी शिक्षकों को एक अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। एक अप्रैल से शिक्षक अपने नए स्टेशन पर ज्वाइन करेंगे ताकि नए शैक्षणिक स्तर से पढ़ाई शुरू हो सके।
शेड्यूल 2 फरवरी को 2026 को संशोधित नीति के अनुसार लागू होगा। संशोधन के तहत जहां 95 फीसदी से कम अध्यापक कार्यरत हैं उस जिला से अंतर्जिला स्थानांतरण नहीं होंगे। वहीं अन्तर्जिला स्थानातंरण चाहने वाला अध्यापक एक से ज्यादा जिलों का चुनाव कर सकता है। यदि उसे चिह्नित जिलों में से जिला नहीं मिल पाता है तो वह पुराने जिला में ही पदस्थ रहेगा।
स्थानान्तरण के लिए पदों का वर्गीकरण/ मांग कैटेगरी वाइज होगी। वहीं सभी महिलाओं को दिए जाने वाले 10 अंकों को हटा दिया गया है लेकिन इससे इनकी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर पालिसी में महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी अंकों का आधार मूल स्थानान्तरण नीति की तरह ही रहेगा।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने बीते साल जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षक (जेबीटी और पीआरटी), मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक (सीएंडवी) अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। ब्यूरो









