Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने नया घर खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप सपनों का घर बनाने के लिए प्लांट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आज हम बहुत ही जरूरी खबर लेकर आयें है। क्योंकि प्लांट खरीदने संबंधी नए नियमों में बदलाव किया गया है।
हरियाणा सरकार अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जमीन या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहा है तो उसे पहले इन नए प्रावधानों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
क्या होंगे नए नियम
Haryana Urban Areas Development and Regulation Act सरकार के अनुसार कई क्षेत्रों में बिना अनुमति अवैध कॉलोनियां विकसित कर छोटे-छोटे प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार Regulation Act में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब एक एकड़ से कम खाली जमीन की खरीद-बिक्री, अदला-बदली, पट्टा या उपहार के रूप में ट्रांसफर करने से पहले संबंधित अधिकारी से NOC लेना जरूरी होगा। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक या अधिकृत अधिकारी से जारी किया जाएगा।
कैसे होती है गड़बड़ी
सरकार का कहना है कि कुछ लोग छोटे प्लॉट की अदला-बदली दिखाकर बाद में बड़े और महंगे प्लॉट हासिल कर लेते हैं। कागजों में इसे केवल ट्रांसफर बताया जाता है, जबकि वास्तव में यह बिक्री जैसा सौदा होता है। इससे एक ओर हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और दूसरी ओर अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा मिलता है।
सरकार का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का लक्ष्य कानून की धारा-7 के अंतर्गत आने वाली जमीनों की अनियमित अदला-बदली को रोकना है। इसी वजह से धारा-7A में संशोधन की योजना बनाई जा रही है, ताकि ऐसे मामलों को सख्ती से नियंत्रित किया जा सके और अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाई जा सके।
हरियाणा सरकार ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता, जमीन का रिकॉर्ड, लाइसेंस, जरूरी NOC और अन्य सरकारी मंजूरी की अच्छी तरह जांच कर लें।













