फरीदाबाद, 07 अगस्त।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद ओखला एनक्लेव प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा एमए संख्या 1290/2022 में WP(C) संख्या 876/1996 आदि में दिनांक 25 अप्रैल 2025 को पारित प्रबंध आचरण की अनुपालना में विवादित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी भूमि दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के सजरा आधारित सीमांकन की कार्यवाही प्रस्तावित की है।
विभागीय जानकारी के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी भूमि का कुल क्षेत्रफल 234.674 एकड़ है, जिसे दो चरणों में विभाजित किया गया है। फेज-1 का क्षेत्रफल 126.725 एकड़ तथा फेज-2 का क्षेत्रफल 107.95 एकड़ है। वर्तमान में इस क्षेत्र का कुछ भाग जलभराव एवं अपशिष्ट जल से प्रभावित बताया गया है, जिसके दृष्टिगत सीमांकन कार्य तकनीकी दृष्टि से विशेष बंधक की मांग करता है।
जिला नगर योजनाकार (योजना), फरीदाबाद ने सजरा आधारित सीमांकन कार्य में साक्ष्य एवं अनुभव रखने वाली सर्वे वस्तुओं एवं प्रश्नावली से इस कार्य के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) तथा कोटेशन आमंत्रित किए हैं। एजेंसियां एवं फर्में इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने आवेदन एवं कोटेशन जिला नगर योजनाकार (योजना), फरीदाबाद, कक्ष संख्या-116, भूतल, हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12, फरीदाबाद स्थित कार्यालय में जमा करा सकती हैं।











