Haryana: हरियाणा सरकार श्रमिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है ताकि उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। अब सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा श्रम विभाग की ओर से रजिस्टर्ड श्रमिकों को मकान बनाने या खरीदने के लिए दो लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे लोगों को खुद का पक्का मकान मुहैया कराना है।
मिली जानकारी के अनुसार, अक्सर आर्थिक तंगी के कारण मजदूर अपना घर नहीं बना पाते और कच्चे मकानों या किराए पर रहने को मजबूर होते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए विभाग अब बिना किसी ब्याज के 2 लाख रुपये की मदद करने की पहल की है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि श्रमिकों पर ब्याज का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे आसानी से आसान किश्तों में अपना पैसा लौटा सकेंगे।
इस आर्थिक मदद का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, कामगार की लगातार पांच साल की सदस्यता पूरी होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए श्रमिकों को तय क्लेम फॉर्म-14 में अपने सभी जरूरी कागजात लगाकर विभाग में जमा करने होंगे।
इस योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने आयु सीमा भी तय की है। आवेदक मजदूर की उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि लोन के लिए आवेदन करते समय मजदूर के 60 वर्ष पूरे होने में कम से कम आठ साल का समय बाकी होना चाहिए। पात्र मजदूर समय रहते विभाग के दफ्तर या वेबसाइट पर जाकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।











