प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :–किसानों को जल्द मिलेगा फसल बीमा योजना के तहत 77.98 करोड़ का भुगतान
केंद्र के द्वारा किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है जिसके तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा में यदि किसान की फसल खराब हो जाती है या किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार के द्वारा यह योजना काफी समय से चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में क्षति पहुंचने वाली फसलों का भुगतान बीमा के रूप में किया जाता है लेकिन अफसोस के बाद यह है कि बहुत सारे किसानों को समय पर फसलों के प्रीमियम का भुगतान तो किया लेकिन उनकी बीमा राशि अभी तक उन्हें नहीं दी गई।
जिसको देखते हुए राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किसानों को जल्द लंबित बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनियों पर करीब 77.98 करोड़ रुपए क्लेम का भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि पीएमएफबीवाई (PMFBY) योजना के तहत किसानों के बीते सालों (विगत वर्षों) के लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।
77.98 करोड़ रुपए क्लेम का भुगतान लंबित
फसल बीमा योजना के तहत सन 2017 से बीमा कंपनियों पर 77.98 करोड़ का बीमा लंबित है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द किसानों का बैंक की कमियों व अन्य खामियों के कारण जो बीमा लंबित है वह किसानों को भुगतान किया जाए। कृषि अधिकारियों एवं सहायक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द कैंप लगाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ में बीमा बैंक संबंधी खामियों को दूर कर शीघ्र से शीघ्र किसानों को बीमा क्लेम राशि का भुगतान करवाए।
राज्य सरकार का यह कदम किसानों को समय पर बीमा क्लेम का लाभ दिलाने और उनकी वित्तीय समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
किसानों को कितना अदा करना पड़ता है प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक आपदा से किसानों को जो भी नुकसान पहुंचता है उसका मुआवजा बीमा के बतौर पर किसानों को दिया जाता है इसके लिए किसानों के द्वारा प्रतिवर्ष खरीफ की फसल पर 2% , रबी की फसल पर 1% और वाणिज्य और बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है।सभी श्रेणी के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है, हालांकि ऋणी और कर्ज लेकर खेती करने वाले कृषकों को इस योजना से अलग होने के लिए योजना से जुड़ने के अंतिम तिथि से सात दिन पहले लिखित में आवेदन देना होता है। जितने किसान सहकारी बैंक या KCC ( किसान क्रेडिट कार्ड) से लोन लेते हैं, उन सबका बीमा इस योजना के स्वत: ही हो जाता है और प्रीमियम राशि उसी समय डिटेक्ट कर लिया जाता है