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Phalodi News : राजस्थान के इस जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए उठाया अनूठा कदम, 24 घंटे दे सकेंगे सूचना

Phalodi News

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Phalodi News : फलोदी कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हरजीलाल अटल ने अक्षय तृतीया 10 मई एवं पीपल पूर्णिमा 23 मई पर होने बाले बाल विवाहों की रोकथाम एवं इस संबंध में सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। दूरभाष नंबर 02925-299200 रहेंगे। साथ ही 181 कॉल सेंटर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नंबर पर कॉल कर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी उप विधि परामशी शैलेंद्र रंगा होंगे। नियंत्रण कक्ष 4 मई से 4 जून 2024 तक 24 घंटे कार्यशील रहेगा। अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावा होने के कारण इन दिनों में बाल विवाहों के आयोजन की प्रबल आशंकाएं रहती है।

दल का गठन हुआ (Phalodi News)

कलेक्टर अटल ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए आदेश जारी कर ग्राम स्तरीय, तहसील स्तरीय समिति एवं सतर्कता दल का गठन किया है। ग्राम स्तरीय समिति में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी हल्का व बीट कांस्टेबल सदस्य है। पंचायत व तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित पंचायत समिति के प्रधान व विकास अधिकारी तथा थानाधिकारी सदस्य हैं।

सतर्कता दल में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस वृत्ताधिकारी, उपनिदेशक महिला अधिकारिता, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास सदस्य होंगे। सभी समितियां व दल बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए गांव एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों (वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारी, महिला अधिकारिता तथा बाल अधिकारिता विभाग के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के अध्यापकों एवं नगर परिषद एवं नगरपालिका के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों) पर जिम्मेदारी रहेगी। विवाह योग्य लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग फलोदी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

कार्ड पर वर-वधू की जन्मतिथि जरूरी (Phalodi News)

कलक्टर ने आदेश जारी कर मुद्रण कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया है कि वर-वधू की आयु संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह के निमंत्रण पत्रों पर जन्मतिथि का अंकन अवश्य करें एवं निमंत्रण पत्रों की एक प्रति संबंधित एसडीएम एवं अन्य शासकीय अधिकारियों को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन सामूहिक विवाह के लिए पंजीबद्ध जोड़ों (वर-वधुओं) की जन्मतिथि की संकलित सूचना संबंधित अधिकारी को सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें।

एसडीएम कार्यालयों में होगें नियंत्रण कक्ष स्थापित (Phalodi News)

कलेक्टर ने बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तर पर एसपी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग फलोदी में तथा जिले के सभी एसडीएम कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर 24 घंटे इन्हें क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एसपी को अपने अधीनस्थ सभी थानों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए।

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Rahul Setia
Author: Rahul Setia

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