*गुरुग्राम में ईवी वाहनों का फ्री पंजीकरण शुरू, गुरुग्राम व बादशाहपुर में पहले इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत*
चंडीगढ़, 25 अगस्त- हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई कर छूट नीति लागू होने के साथ ही गुरुग्राम जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है। 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलने से वाहन खरीदारों को पंजीकरण के समय सीधे हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का लाभ मिल रहा है।
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण में कमी लाने और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई कर छूट व्यवस्था का लाभ पात्र वाहन खरीदारों को सीधे मिल रहा है और इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने की उम्मीद है।
*गुरुग्राम और बादशाहपुर में पहले इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत*
नई कर छूट नीति शुक्रवार 21 अगस्त 2026 से धरातल पर लागू हुई। इसके साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की नई व्यवस्था प्रभावी हो गई। गुरुग्राम जिले के गुरुग्राम तथा बादशाहपुर उपमंडल में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया।
परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार गुरुग्राम निवासी विक्रांत द्वारा महिंद्रा की बीई फॉर्मूला ईवी कार के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। नई व्यवस्था के तहत इस वाहन पर देय 2 लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ हो गया। इसका सीधा अर्थ है कि वाहन खरीदार को मोटर वाहन कर के रूप में देय लाखों रुपये की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा और उसे केवल पंजीकरण से संबंधित निर्धारित शुल्क ही अदा करने पड़े।विक्रांत ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार के पंजीकरण के दौरान मोटर वाहन कर में 2 लाख 44 हजार 900 रुपये की पूरी छूट मिलने से उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिली। उन्होंने सरकार की इस पहल को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाला सराहनीय कदम बताया।
इसी प्रकार बादशाहपुर उपमंडल निवासी राशिल गोयल द्वारा टाटा टियागो ईवी के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। नई कर छूट नीति के तहत उन्हें 81 हजार 120 रुपये के मोटर वाहन कर का सीधा लाभ मिला। राशील गोयल ने कहा इस नीति से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
*30 लाख रुपये तक के ईवी पर 100 प्रतिशत कर छूट*
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में दो स्तर की छूट व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑटो, ई-रिक्शा सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन शामिल हैं। वहीं, 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।
डीसी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार सरकार की पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार की कर छूट नीति से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुक नागरिकों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक से अधिक लोग पर्यावरण हितैषी परिवहन साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
*हरियाणा में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगा कर छूट योजना का लाभ*
बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला ने बताया कि हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट योजना का लाभ केवल उन्हीं खरीदारों को मिलेगा, जिनके इलेक्ट्रिक वाहन हरियाणा राज्य में खरीदे और पंजीकृत किए गए हैं। अन्य राज्यों से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस योजना के तहत मोटर वाहन कर में दी जाने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने वाहन खरीदारों से अपील की कि योजना का लाभ लेने के लिए वाहन खरीदते समय संबंधित नियमों एवं पात्रता शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।









