Govt Shagun Schemes : देश में समय-समय पर बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक शगुन योजना आती है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक की बेटियों और महिलाओं को शादी के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाता है। जिससे प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेटियों को आर्थिक सहयोग देना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली बेटियों को शादी के लिए आर्थिक अनुदान देना है। जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 18 साल से अधिक आयु और बीपीएल परिवार से संबंधित बेटियों को इस योजना का फायदा मिलता है। इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। अगर लड़की हिमाचल प्रदेश से बाहर के निवासी से शादी करती है तो भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा गरीब और बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए 31000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि को माता-पिता और अभिभावकों को दिया जाता है। इस अनुदान राशि को संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी भी स्वीकृत कर सकते हैं। Govt Shagun Schemes
इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी के माता-पिता और अभिभावक को आवेदन करना होगा। अगर लड़की बेसहारा है तो वह अपने संबंधित विकास परियोजना अधिकारी को इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकती है। क्योंकि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाता है।
इस योजना के तहत माता-पिता और अभिभावक अनुदान राशि का फायदा शादी की तारीख से 2 महीने पहले तक ले सकते हैं। अगर शादी हो चुकी है तो 6 महीने बाद तक इस योजना का लाभ मिल जाएगा। 6 महीने के बाद आवेदक को स्वीकार नहीं किया जाएगा और शगुन योजना के तहत आने वाली राशि नहीं दी जाएगी। राशि को बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदक के खाते में भेजा जाएगा। Govt Shagun Schemes
जरूरी दस्तावेज
-
माता-पिता या अभिभावक का या लड़की का स्वयं का बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए
-
लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
-
शादी की प्रस्तावित तिथि, जो संबंधित पंचायत प्रधान, पार्षद द्वारा सत्यापित हो
-
लड़के का नाम व पता जिससे लड़की की शादी हो रही है
-
लड़के की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र