वोटरों की सुविधा के लिए बूथ अनुसार एईआरओ नियुक्त
एसआईआर-2026 के तहत दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी, 28 सितंबर तक होगा निपटारा
प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं तो 30 अगस्त तक फॉर्म-6 से जुड़वाएं नाम, गलती होने पर फॉर्म-8 से कराएं सुधार
झज्जर, 07 अगस्त।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने मतदाताओं से अपील की है कि प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण अवश्य जांचें। यदि किसी दावे या आपत्ति के संबंध में सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष जरूर रखें। उन्होंने कहा कि इससे दावे-आपत्तियों का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
डीसी ने बताया कि एसआईआर-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। अब 30 अगस्त 2026 तक नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन कराने तथा अन्य त्रुटियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा और 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, फॉर्म-6 से मिलेगा नाम जुड़वाने का अवसर
डीसी ने कहा कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नागरिक 30 अगस्त तक संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं है कि किसी नागरिक का वोट स्थायी रूप से कट गया है। पहले सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।
मतदाता विवरण में गलती मिले तो फॉर्म-8 से कराएं संशोधन
डीसी ने बताया कि नाम, पता या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर मतदाता फॉर्म-8 एवं घोषणा पत्र के माध्यम से संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास 30 अगस्त से पहले आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता अपनी जानकारी ceoharyana.gov.in पर भी जांच सकते हैं तथा किसी भी सहायता के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
चारों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जरूर जांचें अपना नाम
डीसी ने कहा कि झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदाता प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण सावधानीपूर्वक जांचें। किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
सुनवाई के लिए एईआरओ और बूथ के अनुसार स्थान निर्धारित दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए संबंधित एईआरओ तथा बूथ के अनुरूप स्थान निर्धारित किए गए हैं। डीसी ने कहा कि जिन नागरिकों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया जाता है, वे नोटिस में दी गई तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों सहित अपना पक्ष रखें।
1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर अभियान जारी
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए नागरिक और राजनीतिक दल निभाएं सक्रिय भूमिका
डीसी ने नागरिकों और राजनीतिक दलों से एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए कहा कि शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। प्रत्येक नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी जांच कर और आवश्यक होने पर समय रहते आवेदन करके इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।








