Haryana: हरियाणा में बिजली निगम के JE पर लगा जुर्माना, कनेक्शन से जुड़ा हुआ है मामला

Published On: January 22, 2026
Follow Us
Electricity Corporation's JE fined (1)

Haryana: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हिसार जिले के गांव कोथ कलां निवासी श्री ओम सिंह द्वारा दायर शिकायत से संबंधित एक पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के उपरांत विस्तृत आदेश पारित किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया शिकायत बिजली कनेक्शन से जुड़े प्रकरण में अनुचित देरी, गलत एवं अत्यधिक अनुमान तैयार किए जाने तथा समयबद्ध सेवा प्रदान न किए जाने से संबंधित थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

आयोग ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए पाया कि अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त थी। अतः उनके विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

राह चलती छात्राओं एवं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां या छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
राह चलती छात्राओं एवं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां या छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

हालांकि, कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) द्वारा शिकायत के निस्तारण में गंभीर लापरवाही पाई गई। आयोग ने इसे अधिनियम की मंशा के विपरीत मानते हुए एक्सईएन को अंतिम चेतावनी जारी की है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी है।

तत्कालीन एसडीओ द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आयोग ने पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना। अधिकारी से अपेक्षित विवेक एवं सतर्कता का अभाव पाया गया। हालांकि, प्रोबेशन अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु भविष्य में किसी भी चूक की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा का शानदार प्रदर्शन, CDLU मेरिट के Top-10 पर किया कब्जा
शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा का शानदार प्रदर्शन, CDLU मेरिट के Top-10 पर किया कब्जा

वहीं, कनिष्ठ अभियंता (जेई) द्वारा निर्देशों के अनुरूप अनुमान तैयार न करने तथा समय पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना तथा शिकायतकर्ता श्री ओम सिंह को 1,500 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधीक्षण अभियंता को वेतन से राशि की कटौती कर राज्य कोष में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन निर्देशों के साथ आयोग ने यह पुनरीक्षण मामला निस्तारित कर दिया है।

11 की मीटिंग में होगी बड़े आंदोलन की घोषणा: रणवीर फगोडिया
11 की मीटिंग में होगी बड़े आंदोलन की घोषणा: रणवीर फगोडिया

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment