नीट परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर रहेगी पाबंदी

Published On: May 1, 2026
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सिरसा, 01 मई।
नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, 3 मई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में कुल छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 2451 परीक्षार्थी भाग लेंगे।


नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से कॉर्डिनेटर प्रिंसिपल प्रदीप सिंह ने बताया कि नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं और नियमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए जहां समयबद्ध प्रवेश और परीक्षा संचालन का शेड्यूल तय किया गया है, वहीं परीक्षा केंद्रों में प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर भी सख्त हिदायतें दी गई हैं।

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जारी निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की लिखित या मुद्रित सामग्री, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, स्कैनर, बैग, पर्स, बेल्ट, आभूषण, कैमरा आदि भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। खाद्य सामग्री और पारदर्शी बोतल को छोड़कर अन्य पानी की बोतल भी अंदर ले जाने पर रोक रहेगी। यदि कोई अभ्यर्थी इन वस्तुओं के साथ पाया जाता है तो इसे अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


11 बजे से परीक्षा केंद्रों पर होगी एंट्री
नीट परीक्षा के दिन तीन मई को सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की एंट्री होगी तथा दोपहर 1:30 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।

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प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। सभी दस्तावेजों की जांच रजिस्ट्रेशन कक्ष में की जाएगी, जिसके बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों की सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचें और सभी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करें।


अनाधिकृत प्रवेश पर रहेगी रोक
तीन मई को परीक्षा के शांतिपूर्ण व सफलतापूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। जारी आदेशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अधिकृत पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग सेंटरों के संचालन पर रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के वाई-फाई उपकरण या गैजेट्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके अलावा मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों के उपयोग और उन्हें साथ रखने पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
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