Haryana: हरियाणा के इस गांव की जमीन होगी कब्जा मुक्त, HC ने दिए ये आदेश

Published On: January 8, 2026
Follow Us
The land in this village in Haryana will be free from

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में करनाल जिले के पधाना गांव में स्थित करीब 86 एकड़ पंचायती भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की निशानदेही करानी शुरू कर दी है। तय समयसीमा के भीतर जमीन को खाली कराकर नियमानुसार इसकी नीलामी कराई जाएगी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि यह भूमि पहले पशुओं के चरागाह के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में बिना किसी बोली प्रक्रिया के कुछ लोगों को उपयोग के लिए दे दी गई। इससे न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि पंचायत को होने वाली आमदनी भी प्रभावित हुई।

Sports competitions organized at PTC Sunaria to mark National Sports Day.
पी.टी.सी. सुनारियां में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

कब्जा मुक्त के आदेश

जानकारी के मुताबिक, गांव पधाना निवासी देशराज और अन्य ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई करते हुए High Court की डबल बेंच ने करनाल डीसी को आदेश दिया था कि भूमि को कब्जा मुक्त कर नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई 2 महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे। Haryana News

46 लाख रुपये नुकसान

Jio strengthens grip on home broadband; holds over 70% share in 5G wireless – TRAI
होम ब्रॉडबैंड में जियो की पकड़ मजबूत, 5G वायरलेस में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी – ट्राई

मिली जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि पंचायत द्वारा कई सालों तक भूमि की नीलामी न कराने से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 46 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। नियमों के अनुसार यह जमीन सार्वजनिक बोली के माध्यम से ठेके पर दी जा सकती थी। Haryana News

कब्जामुक्त कराने का लक्ष्य

जानकारी के मुताबिक, BDPO साहिब सिंह ने बताया कि पंचायत और राजस्व विभाग की टीम कानूनगो व पटवारी के साथ मिलकर करीब 607 कनाल 12 मरले भूमि की निशानदेही कर रही है। प्रशासन का लक्ष्य 18 जनवरी तक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है। इसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

गुरुग्राम मेट्रो विस्तार ने पकड़ी रफ्तार, पहले 160 टन वजनी यू-गर्डर को सफलतापूर्वक किया लिफ्ट
गुरुग्राम मेट्रो विस्तार ने पकड़ी रफ्तार, पहले 160 टन वजनी यू-गर्डर को सफलतापूर्वक किया लिफ्ट

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment